फर्जी वोटर आई-डी बनाकर उपयोग करने वाले को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा


सागर -----अनुचित लाभ के लिये फर्जी व कूटरचित वोटर आई-डी, आधार कार्ड, पेनकार्ड तैयार करने के मामले में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, सागर श्रीमति नेहा श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी मनोज प्रजापति को दोष सिद्ध पाये जाने पर उसे धारा 419, 420 आईपीसी में दो-दो साल का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 467, 468, 471 में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है।

प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन करने वाले अपर लोक अभियोजक हरिशंकर विश्वकर्मा ने बताया कि, आरोपी मनोज प्रजापति, उम्र 34 साल, निवासी ग्राम सेमरखेड़ी, थाना आगासौद, जिला सागर म०प्र० द्वारा जानबूझकर स्वयं को राजेश पिता मोहन निवासी ग्राम मुड़िया कलरई थाना नरयावली जिला सागर प्रतिस्थापित करते हुये राजेश पिता मोहन ग्राम मुड़िया कलरई थाना नरयावली क्षेत्र के नाम की फर्जी वोटर आई.डी. तथा आधार कार्ड एवं पेन कार्ड अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये तैयार कर उक्त नाम से मोबाईल सिम प्राप्त कर छल करने एवं उसके विरूद्ध थाना भानगड़, जिला सागर में पंजीबद्ध अपराध कमांक 3/2005 अंतर्गत धारा 354, 506बी, 294 भारतीय दण्ड संहिता से बचने के लिये उक्त फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में थाना नरयावली में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखकर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक- 423/2023 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468 भा.दं.सं. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोष सिद्ध पाये जाने पर उसे दण्डित किया गया है।

टिप्पणियाँ